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July 6, 2025 1:39 am


पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास : शराब पीकर आए दिन करता था मारपीट, 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बूंदी। बूंदी कोर्ट ADJ 02 की न्यायाधीश मीनाक्षी मीना ने पत्नी की हत्या के दोषी शराबी पति सोजीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 14 दिसंबर 2022 का है, जब मृतका पांची बाई के भाई सत्यनारायण को जमुनालाल से फोन पर सूचना मिली कि उनकी बहन की उसके पति सोजीलाल ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है। सत्यनारायण जब भोजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन के सिर, गालों, पैरों और आंखों के आस-पास गंभीर चोट के निशान थे।

थाना बसौली में धारा 302 और 201 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। अपर लोक अभियोजक महेंद्र शर्मा ने मजबूत पैरवी करते हुए 16 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 को अभियुक्त को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 201 में 3 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।

पीड़िता के परिवार के अनुसार, सोजीलाल शराब पीकर अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। यह घटना घरेलू हिंसा की एक गंभीर परिणति है, जिसमें एक महिला की जान चली गई।

 

Author: JITESH PRAJAPAT

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