कोटा। मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी विकास पटेल निवासी मंडावला थाना सिणधरी जिला बाड़मेर को 3 साल कठोर कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जीआरपी ने आरोपी के पास से 13 किलो डोडा चूरा बरामद किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 20 दिसंबर 2018 को कोटा जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रखा था। प्लेटफार्म नम्बर एक के मुसाफिर खाने से दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। पूछताछ में एक शख्स ने अपना नाम थानाराम निवासी रामड़ावास थाना पीपाड़सिटी जिला जोधपुर व दूसरे शख्स ने अपना नाम विकास पटेल निवासी मंडावला थाना सिणधरी जिला बाड़मेर का होना बताया। तलाशी में थानाराम के पास से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 15 किलो व विकास पटेल के कब्जे से 13 किलो डोडाचूरा बरामद किया। जांच के बाद आरोपी थानाराम और विकास पटेल के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट 9 गवाह के बयान करवाए गए और 46 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने आरोपी विकास पटेल को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जबकि आरोपी थानाराम उक्त प्रकरण में मफरूर चल रहा है।