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August 4, 2025 1:22 pm


सहारा कंपनी को मैच्योरिटी के साथ मुआवजा देने के आदेश : जिला उपभोक्ता आयोग ने जमाकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

झालावाड़। जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए जमाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह जमाकर्ता को मैच्योरिटी राशि के साथ-साथ मानसिक परेशानी का मुआवजा भी दे।

जानकारी के अनुसार सुरेशचंद्र लालवानी ने 29 जून 2012 को सहारा ई-शाइन स्कीम में 25 हजार 898 रुपए जमा कराए थे। स्कीम के अनुसार 96 महीने बाद उन्हें 67 हजार 646 रुपए मिलने थे, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। कई बार संपर्क करने और नोटिस भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ईश्वरीलाल वर्मा, सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत और सदस्या शीला मीणा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सहारा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मैच्योरिटी राशि 67 हजार 646 रुपए के अलावा मानसिक संताप के लिए 10 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए भी अदा करे। कंपनी को यह राशि निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर ब्याज सहित चुकानी होगी। दो महीने में यह राशि अदा नहीं करने की अवस्था में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

 

Author: JITESH PRAJAPAT

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