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April 22, 2025 6:40 pm


नाबालिग से रेप के आरोपी को 20साल जेल : सहेली के घर के सामने रहता था, दोस्ती कर दुष्कर्म किया; 25 हजार जुर्माना भी लगाया

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

अजमेर। जिले की पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में हुई पुष्टि के आधार पर कोर्ट की और से यह फैसला सुनाया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आदर्श नगर थाने में 15 फरवरी 2024 14 साल की नाबालिग से रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उसकी सहेली के घर के सामने ही रहता है। जिसने उससे दोस्ती कर उसके साथ रेप किया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज का टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

शेखावत ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो को 2 में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि भी हुई थी। इसके बाद न्यायाधीश रंजन सिंह की ओर से आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। आरोपी पर 25,हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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