राजसमंद। जिले में नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल के अनुसार देलवाड़ा पुलिस थाने पर पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 5 नवंबर 2024 को वो कुछ काम से गांव से बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनके पड़ोसी ने बताया कि उनकी बेटी घर पर रो रही है। जिसके बाद वो घर आया तब उनकी 12 साल की बेटी ने बताया कि आरोपी दिनेश घर पर आया था और गलत काम किया। इस दौरान जब वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि यदि वो किसी को बताएगी तो जान से मार डालेगा। उसके बाद दिनेश घर से चला गया। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस थाना राजनगर के वृत्त निरीक्षक योगेश चौहान ने आरोप पत्र पेश करते समय डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट आरोप पत्र के साथ पॉक्सो कोर्ट में पेश किए। जिससे न्यायालय में सुनवाई जल्दी हो सके। पीड़िता व सरकार की ओर से पैरवी करते हुए वशिष्ठ लोक अभियोजक ने 15 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि दिनेश ने घर पर जबरन बलात्कार किया। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड द्वारा दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

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रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, घर में घुसकर 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म; कोर्ट ने 20 हजार का लगाया जुर्माना
Pankaj Garg
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