बीकानेर। शहर में जलापूर्ति के दौरान सीधे बूस्टर लगाकर पानी खींचने वाले उपभोक्ताओं का बूस्टर जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सोमवार से औचक निरीक्षण करेगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि ग्रीष्मकाल व नहरबंदी के मद्देनजर वर्तमान में एक दिन छोड़कर एक दिन जलापूर्ति की जा रहीं है। इस दौरान कुछ उपभोक्ता जलापूर्ति के दौरान सीधे ही बूस्टर लगाकर पानी खींचने की शिकायतें लगातार प्राप्त ही रही हैं। इस कारण अंतिम छोर पर बैठे उपभोक्ताओं तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिंगारिया ने बताया कि जलापूर्ति के दौरान सीधे बूस्टर लगाना अवैधानिक व अवैध है। बूस्टर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर पैनी नज़र रखने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वृत्त स्तर पर एक सतर्कता कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जलापूर्ति के समय प्रतिदिन किसी भी मोहल्ले में जाकर सीधे जलापूर्ति से बूस्टर लगाने वाले उपभोक्ताओं के बूस्टर जब्त करेगी और साथ ही शास्ति वसूली जाएगी। ऐसे उपभोक्ता का जल संबंध विच्छेद भी किया जा सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सीधे जलापूर्ति से बूस्टर नहीं लगाने की हिदायत दी है। जिससे सभी उपभोक्ताओं को बराबर जलापूर्ति मिल सके व अंतिम छोर के उपभोक्ता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उधर, लोगों को पानी के टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। बीकानेर में देर रात बारह बजे तक पानी के टैंकर से आपूर्ति करनी पड़ रही है। इन दिनों नहर बंदी के चलते शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है।

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बूस्टर से पानी खींचा तो लगेगा जुर्माना; नहर बंदी के चलते पानी की किल्लत
Pankaj Garg
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