धौलपुर। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी जमीर उर्फ भईये को तीन साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 4 अप्रैल 2022 की है। पीड़िता स्कूल जा रही थी, तब आरएसी रोड पर आरोपी ने उसे रोका और जबरन बाइक पर बिठाने का प्रयास किया। छात्रा आरोपी से बचकर मंदिर में छिप गई। आरोपी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता था। परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। जब परिजन शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे, तो दूसरे आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश राजकुमार ने 15 गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। दूसरे दोषी को तीन माह का कारावास और 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है।

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नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के दोषियों को सजा, मुख्य दोषी को 3 साल की जेल


Pankaj Garg
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