बांसवाड़ा। जिले में रेप के 3 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने परतापुर के लांबी डूंगरी के रमेश गवारिया काे रेप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार- गुजरात की रहने वाली पीड़िता ने गढ़ी थाने में 16 मार्च 2022 को रेप का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि वह कपड़े धोने और बर्तन साफ करने का काम करती थी। घटना से एक दिन पहले 15 मार्च को वह अपने काम पर गई थी। इस दौरान उसने रमेश नाम के व्यक्ति से 200 रुपए उधार लिए थे। 16 मार्च को वह पैसे लौटाने रमेश के घर गई थी। उस वक्त रमेश के घर पर कोई नहीं था। इस दौरान रमेश ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घर लौटकर अपने परिजन को वारदात के बारे में बताया। उसी दिन रेप का मामला दर्ज कराया गया।
लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया- रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने रमेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने चार्जशीट देखने और सबूतों को ध्यान रखते हुए रमेश को रेप का दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।