कोटा। कोटा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहा ऑपरेशन नश्वर अभियान के तहत शहर भर में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर धर पकड़ जारी है। वही कोचिंग एरिया में स्टूडेंट को ऑनलाइन सामान सप्लाई करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को भी धूम्रपान और नशे की सामग्री ऑनलाइन होस्टल तक पहुचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शहर पुलिस की एक टीम ने ऑनलाइन सामग्री देते हुए सत्य प्रकाश (45) को गिरफ्तार किया।
शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुल्हन ने बताया कि कोटा शहर में कोचिंग संस्थानों,स्कूलो,अस्पताल के आस पास धूम्रपान, नशे की सामग्री दुकानदारों ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा बेचने की काफी शिकायते मिल रही थी। कोटा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक अभियान चलाया। कोटा शहर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जो की कुन्हाड़ी पुलिस थाना टीम के साथ मे कोचिंग एरिया के लैंडमार्क इलाके में कोचिंग के आसपास नाबालिग बच्चों को धूम्रपान सामग्री डिलीवर करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी सत्य प्रकाश को धूम्रपान अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ब्लिंकिट कंपनी में कार्यरत है। जो की कोचिंग एरिया में नाबालिग स्टूडेंट्स को धूम्रपान सामग्री डिलीवर्ड करता है।
कोचिंग इलाके में रहने वाले गोविंद ने बताया कि ब्लिंकिट एप्लीकेशन से सिगरेट, हुक्का नशे की सामग्री हटा देनी चाहिए। यह नुकसानदायक है। कुछ लोग कोचिंग इलाके में स्टूडेंट को ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। इन्हें रोका जाना चाहिए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
कोटा पुलिस कंपनी को पहले लिख चुकी है पत्र
शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। ब्लिंकिट कंपनी का कोचिंग एरिया में दफ्तर है। जिसके प्रतिनिधि को कुन्हाड़ी थाना पुलिस के द्वारा पहले भी आगाह किया गया था। नाबालिग स्टूडेंट को धूम्रपान नशे की सामग्री सप्लाई न करें। कंपनी द्वारा धूम्रपान सामग्री स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑर्डर के साथ डिलीवरी की जा रही थी। जिस पर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के दौरान ब्लिंकिट कंपनी में कितने लोग शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका है। इसकी भी जांच की जा रही है। यहां लगे सीसीटीवी के डीवीआर और रजिस्टर में हो रही एंट्री की भी जांच कर रही है।
एसपी ने शहर वासियों से की अपील
स्कूलो, कॉलेजो, कोचिंग, अस्पताल के आसपास किसी भी प्रकार की नशे की सामग्री धूम्रपान को बेचना अपराध है। नाबालिक बच्चों और स्टूडेंटस को धूम्रपान सामग्री देना जे जे एक्ट के तहत अपराध है। जिसके तहत बेचने वाले को 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान भी है। शहर के नागरिक और स्टूडेंट्स से अपील है कि यदि कोई दुकानदार नशे की सामग्री धूम्रपान नाबालिग छात्रों को देता है तो उसका फोटो लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर बताए और पुलिस की इसमें सहायता करें।