दौसा। जिले के महुवा और मंडावर में शारदीय नवरात्र के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में मांस और पशुवध गृह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र मीना द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि महुवा और मंडावर पालिका क्षेत्र में संचालित सभी पशुवध गृह, मांस, मछली और बूचड़खाने की दुकान को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। नगरपालिका द्वारा जारी आदेश में बताया कि 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच महुवा व मंडावर क्षेत्र में किसी भी तरह का पशुवध गृह, मांस-मछली और बूचड़ खाने की दुकान बन्द रखी जाए। अन्यथा उन दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
बताया कि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच पूर्ण रूप से पशुवध गृह और बूचड़खाने की दुकानें बंद नहीं रखा गया। तो उनके विरुद्ध पालिका द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 232, 233 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।