बहरोड़ एवं बानसूर ब्लॉक की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) जखराना में कार्यरत शिक्षक विजय कुमार, गण्डाला जयसिंहपुरा में कार्यरत शिक्षक हंसराज, कराणा में कार्यरत शिक्षक मुकेश कुमार सिंघल,हरसौरा में जलदीप एवं नारहेड़ा में सुमन कुमारी के मामलों की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) जयपुर ने सुनवाई कर अधिकरण ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को अंतरिम आदेश दिए है कि वह प्रार्थी शिक्षकों को अन्य स्कूल में पदस्थापित नही करें तथा मामलें में माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव, निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पांचों शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने मामलें में बताया कि प्रार्थीपक्ष तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल द्वितीय विषय गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। चयन प्रक्रिया में करवाए गए साक्षात्कार प्रार्थीगण का चयन हुआ है। चयन आदेश की पालना में प्रार्थीगण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में कार्यग्रहण कर लिया और तभी से निरतंर कार्यरत है। इसके पश्चात विभाग ने संविदा के आधार पर भर्ती कर सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती कर अन्य अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति दे दी गई। विभाग ने रिक्त पद नहीं होने के बावजूद संविदा पर अन्य शिक्षक को नियुक्त कर दिया। जिसके कारण उन्हें अधिशेष कर दिया गया है और विभाग अब उन्हें दूसरी स्कूल में समायोजित करने की कार्रवाई कर रहा है। इस पर अधिकरण की बेंच ने प्रार्थी शिक्षकों को अधिशेष किए जाने के आदेश एवं निदेशक की ओर से 14 नवंबर 2024 को जारी आदेश की पालना में अन्य स्कूल में स्थानांतरण/पदस्थापन नही करने के आदेश दिए है।

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Pankaj Garg
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