धौलपुर। जिले में विद्युत अपराध अधिनियम न्यायालय ने 15 साल पुराने बिजली के तार चोरी के मामले में फैसला सुनाया है। तीनों दोषियों को तीन-तीन साल की जेल और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। मामला अक्टूबर 2009 का है। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में जाटोली से बादलपुर मोड़ तक साढ़े 3 किलोमीटर की 33 केवी विद्युत लाइन के तार चोरी हुए थे। मरैना फीडर के जेईएन मोहम्मद अकरम ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी वीरेंद्र मुरैना, पप्पन उर्फ हुकुम सिंह मुरैना और अमित बंसल ग्वालियर का रहने वाला है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत तीनों को दोषी माना। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Author: AKSHAY OJHA
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