राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) जयपुर ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से अधिशेष किए जाने के मामलें से जुड़ी अपील की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिए है कि प्रार्थी को अन्य स्कूल में पदस्थापित नही किया जाए तथा मामलें में माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव, निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिक्षक गणेश दान के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल द्वितीय विषय अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2022 में महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। उक्त चयन प्रक्रिया में प्रार्थी का वॉक इन इंटरव्यू से चयन हुआ था। चयन आदेश की पालना में प्रार्थी ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सींथल में वर्ष 2022 में कार्यग्रहण कर लिया। इसके एक साल बाद वर्ष 2023 में विभाग ने आदेश जारी कर संविदा भर्ती के तहत सहायक अध्यापक के पद को एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर एक शिक्षक को बिना रिक्त पद के पदस्थापित कर दिया। जबकि विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विषय अंग्रेजी का एक ही पद स्वीकृत था और उस पर प्रार्थी पहले से कार्यरत है। इसके बावजूद विभाग ने बिना रिक्त पद के ही संविदा पर अन्य शिक्षक को पदस्थापित कर दिया है। संविदा के शिक्षक को पदस्थापित किए जाने कारण उसे अधिशेष कर दिया गया है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 14 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अधिशेष किए गए शिक्षकों को अन्य स्कूलों में पदस्थापित करने के आदेश जारी किए है। इस प्रकार निदेशक की ओर से जारी आदेश अनुचित एवं विधि विरुद्ध है क्योंकि प्रार्थी की नियमित नियुक्ति है और वर्तमान स्कूल में उसका चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर हुआ है। उसे नियम विरुद्ध अधिशेष किया गया है।
लिहाजा निदेशक की ओर से जारी आदेश दिनांक 14 नवंबर 2024 की पालना में प्रार्थी को नही हटाया जावें। इस पर अधिकरण के न्यायिक सदस्य अनन्त भंडारी एवं सदस्य शुचि शर्मा की बेंच ने प्रार्थी शिक्षक को निदेशक के 14 नवंबर 2024 के आदेश की पालना अन्य स्कूल में पदस्थापित नही करने के आदेश दिए है।
Author: AKSHAY OJHA
namasterajsthan