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July 7, 2025 2:48 pm


पत्नी के सामने नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद : 10 साल की बच्ची को धमकाकर अपने साथ ले गए था दंपती; फरार महिला का वारंट जारी

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

अजमेर। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की मासूम से रेप के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई। आरोपी की पत्नी को फरार घोषित कर स्थाई वारंट भी जारी किया है। आरोपी पर 1 लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पति-पत्नी ने मिलकर जंगल से मासूम का किडनैप किया था। इसके बाद गुजरात ले जाकर पत्नी के सामने ही पति ने 3 दिन तक उसका रेप किया था।

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया- पॉक्सो कोर्ट के जज राजीव कुमार बिजलानी ने बुधवार को राजसमंद निवासी युवक (28) को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। मामले में ट्रायल के दौरान आरोपी की पत्नी फरार हो गई थी। जिसे कोर्ट ने आरोपी की पत्नी को फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया है। मामले में 20 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए थे। जज ने प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए दिलाने का आदेश दिया।

कोलकाता में मिली थी मासूम

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया- अजमेर के मसूदा थाने में 3 अक्टूबर 2022 को नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 10 वर्षीय बेटी जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। वापस वह घर नहीं पहुंची। तलाश करने पर पता चला कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के घर पर आए रिश्तेदार और उसकी पत्नी भी गायब थे। पति-पत्नी पर शक जताते हुए पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। परिहार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को आरोपी नाबालिग पीड़िता को कामलीघाट (कोलकाता) पर छोड़कर फरार हो गए थे। तभी मसूदा पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया था।

पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान

पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयानों में बताया था कि वह उस दिन जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। युवक और उसकी पत्नी उसे मिले और डरा धमकाकर किडनैप कर अजमेर के जवाजा ले गए थे। वहां से उसे राजसमंद के भीम ले गए। जहां उसे एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन बस से अहमदाबाद ले गए थे। 3 दिन तक अहमदाबाद में किराए के कमरे में आरोपी ने पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया था।

नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता

परिहार ने बताया कि कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी की और कहा- 10 साल की नाबालिग से आरोपी ने उसके माता-पिता की सहमति के बिना बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले जाकर रेप किया। इस प्रकार की घटना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। देश में नाबालिग बच्चों पर हो रहे अपराध के मद्देनजर किसी भी प्रकार की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

Author: JITESH PRAJAPAT

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