जैसलमेर। जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर में करीब 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की कार्रवाई की। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी ने बताया- शहर में विभिन्न दुकानों से फूड प्रोडक्ट के सैंपल लेने की कार्रवाई कर सभी सैंपल को जांच के लिए जोधपुर भेजा गया। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
20 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए
FSO प्रवीण चौधरी ने बताया- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिलों में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। जैसलमेर जिले में भी आगामी पर्यटन सीजन एवं शादियों के सीजन के मद्देनजर CMHO डॉ. बी एल बुनकर के मार्गदर्शन में शहर में सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। इसके तहत शहर में मिलावट के शक के आधार रेस्टोरेंट एवं किराणों की दुकान से घी, तेल, पनीर, दही, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सूजी, नमकीन, शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी, टॉफी, चॉकलेट आदि खाद्य पदार्थों के कुल 20 सैंपल लिए गए। साथ ही लगभग 25 किलो ख़राब पके हुए चावल एवं पोहे को भी नष्ट करवाया गया।
टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत काटे चालान
फूड सेफ्टी ऑफिसर चौधरी ने बताया- शक के आधार पर लिए गए सभी फूड सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जाएगा और वहां से मिलने वाली रिपोर्ट के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 एक्ट के तहत चालान काटने का कार्य भी किया गया। खाद्य विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बाहर प्रदर्शित नहीं करने एवं आवश्यक चेतावनी के सूचना पट्ट प्रदर्शित करने के लिए जागरूक एवं पाबंद किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि सभी दवा विक्रेता, खाद्य विक्रेता एवं फल एवं सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट मालिक अपना फूड लाइसेंस तुरंत बनवा लें। आकस्मिक मौका निरीक्षण के वक्त नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।