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July 23, 2026 6:14 am


भीलवाड़ा की एनडीपीएस अदालत ने 47 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी कैलाश भावसार को तीन साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Pankaj Garg

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* भीलवाड़ा की एनडीपीएस अदालत ने 47 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी कैलाश भावसार को तीन साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

* पुलिस ने 25 फरवरी 2017 को कैलाश को बस स्टैंड पुलिस चौकी पर संदिग्ध हालत में पकड़ा था।

* तलाशी लेने पर उसके पास से 47 ग्राम 180 मिलीग्राम स्मैक मिली थी।

* अदालत में ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

* अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध करने के लिए एक गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए।

Author: AKSHAY OJHA

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