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April 20, 2025 10:02 am


मिठाई की दुकानों में मिली गंदगी और मक्खियां, नोटिस के बाद भी सुधार नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

हनुमानगढ़। जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत संगरिया में मिठाई की तीन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने किया। ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान 18 अप्रैल से शुरू हुआ है। यह अभियान 5 मई 2025 तक चलेगा। टीम ने लवली स्वीट्स, ओम स्वीट्स और पारीक स्वीट्स का निरीक्षण किया। जांच में दुकानों में मक्खियां और मकड़ी के जाले पाए गए। दुकानों में नियमित पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। अधिकारियों ने सात सैंपल लिए हैं। लवली स्वीट्स से दूध और गुलाबजामुन, ओम स्वीट्स से कलाकंद और पारीक स्वीट्स से काजू कतली व फ्रूट केक लिया गया। चाचा बेकरी से बिस्किट और बंसल ट्रेडर्स से बेसन का सैंपल लिया गया। सभी सैंपल बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय अभियान के तहत जिले में शुक्रवार 18 अप्रेल से विशेष ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान शुरु कर दिया गया है, जो 5 मई 2025 तक निरंतर जारी रहेगा। अभियान के पहले दिन आज संगरिया में मिठाई की तीन निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। ​जिसमें मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री, मशीनरी, निर्माण स्थल, कार्मिक एवं दस्तावेजात की सम्पूर्ण जांच की गई। इस दौरान निर्माण इकाई में साफ-सफाई की विशेष जांच की गई। निर्माण इकाई पर मक्खियों, मकड़ी के जाले एवं अन्य व्यवस्थाएं पाई गई। इसके अलावा पेस्ट कन्ट्रोल भी नियमित रूप से नहीं करवाया जा रहा था। डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया निर्माण इकाइयों पर मिली अव्यवस्थाओं के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का सन्तोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

खाद्य सामग्री का अनावश्यक उत्पादक व स्टाक ना करें डॉ. नवनीत शर्मा ने ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए खाद्य व्यवसायियों को अपील जारी की है कि वे उपयोग व खपत अनुरूप ही खाद्य सामग्री का उत्पादन व स्टॉक करें। खाद्य सामग्री का भंडारण उचित तापमान पर रखें। आईसक्रीम व कोल्डड्रिक निर्माण मे सैकरीन का उपयोग न करें। दुग्ध उत्पादों यथा पनीर, मावा, रबड़ी इत्यादि को विवाह-शादी व पार्टियों में उपयोग हेतु यथासंभव उपयोग के वक्त ही तैयार करें ताकि ग्रीष्मकाल मे होने वाले फॅूड पॉइजनिंग से बचाव किया जा सके। खाद्य व्यवसायी जनहित में साफ-सफाई व उचित हाइजेनिक नियमों का पूर्ण पालना करें। डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय वाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें।

Author: JITESH PRAJAPAT

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