झुंझुनूं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 12 माह तक आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। 31 से 51 हजार रूपए कर दी गई है। पहले आवेदन की अवधि छह माह निर्धारित थी। वहीं, सहायता राशि 31 हजार दी जाती थी। अब दोनों में बदलाव कर दिया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा जो समय पर योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना में अल्पसंख्यक, एससी-एसटी वर्ग के लिए अधिकतम 51 हजार व ओबीसी और सामान्य वर्ग की कन्या के लिए अधिकतम 41 हजार की सहायता देय है।
स्वंय या ई-मित्र कर सकेंगे आवेदन
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किसी भी जाति वर्ग के बीपीएल व अंत्योदय परिवार की कन्या, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति की बेटी, पालनहार योजना में लाभान्वित परिवार की कन्या, महिला खिलाड़ी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहायता राशि देय है। योजना में पात्र होने के लिए दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे। आवेदनकर्ता किसी भी ई-मित्र या स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते है। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक पवन पुनिया ने बताया कि जिले में अब तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 148 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। जैसे ही हमारे पास कोई आवेदन आता है हम उसको 10 दिन के अन्दर स्वीकृत कर देते हैं।